समिति वर्ष में एक बार बैठती है, और यह निर्णय लेती है, कि प्रत्येक नामांकित सम्पदा को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करना है या नहीं.
2.
पूर्व अर्हता ठेकेदारों / आधुनिकीकरण और मॉड्यूलर फर्नीचर और कुर्सियों की आपूर्ति दक्षिण आंचलिक कार्यालय, चेन्नई के तहत परियोजनाओं के लिए एजेंसियों की सूची में सम्मिलित करना
3.
समिति वर्ष में एक बार बैठती है, और यह निर्णय लेती है, कि प्रत्येक नामांकित सम्पदा को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करना है या नहीं.
4.
(२) बिहार असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) एवं बिहार असैनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, १९५१ यथासंशोधित के प्रावधान के अनुसार वे ही उप-समाहर्ताअनुमंडल पदाधिकारी की सूची में सम्मिलित होने की अहर्ता रखते हैं जो जिसवर्ष की सूची में सम्मिलित करना है, उसकी पहली जनवरी के पूर्वउप-समाहर्ता के पद पर सम्पुष्ट हों.